नगर पंचायत ने सर्वसम्मति से पास किया था प्रस्ताव
बेलसंड । मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ नगर पंचायत के लोगों को दिलाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह समाहर्ता को पत्र लिख कर मार्ग दर्शन की मांग की है। ज्ञात हो कि नगर पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार इस योजना के लाभ से वंचित है। ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की भांति शहरी क्षेत्र के लोगों ने आवेदन दिया है। जिस का अब तक निष्पादन नहीं हो सका है। इस संबंध में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद(चेयरमैन) नागेन्द्र झा ने बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर शहरी क्षेत्र के लोगों को भी योजना के लाभ दिलाने का अनुरोध किया था। लेकिन जानकारी के अभाव में अधिकारीगण इस पर कोई ठोस कदम उठाने में कामयाब नहीं हो सकें। चेयरमैन के तरफ से लगातार हो रही मांगों को देखते हुए आखिरकार कार्यपालक पदाधिकारी ने जिला समाहर्ता को पत्र लिखकर मार्गदर्शन करने की मांग की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना रू. इस महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार को ऐसे बालिकाओं के जिनका जन्म नवम्बर 2007 के पश्चात हुआ है आर्थिक लाभ पहुचाने के उदेश्य से यु0टी0आई0 के माध्यम से लाभान्वित किया जाता हैए जिसके अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरा होने के पश्चात एक मुस्त राशि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इन बालिकाओं के आवेदन पत्र उसके पोषक क्षेत्र के आंगनबाडी सेविकाओं के माध्यम से यु0टी0आई0 को भेजा जाता है। जहा से उन्हे बॉण्ड निर्गत होने के पश्चात पुन: ऑगनबाडी के द्वारा अंश दान के रूप में सरकार के द्वारा कुछ नहीं देना होता हैए बल्कि इस राशि को सरकार एवं यु0टी0आई0 के द्वारा अंश दान के रूप में भुगतान किया जाता है।
बेलसंड । मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ नगर पंचायत के लोगों को दिलाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह समाहर्ता को पत्र लिख कर मार्ग दर्शन की मांग की है। ज्ञात हो कि नगर पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार इस योजना के लाभ से वंचित है। ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की भांति शहरी क्षेत्र के लोगों ने आवेदन दिया है। जिस का अब तक निष्पादन नहीं हो सका है। इस संबंध में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद(चेयरमैन) नागेन्द्र झा ने बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर शहरी क्षेत्र के लोगों को भी योजना के लाभ दिलाने का अनुरोध किया था। लेकिन जानकारी के अभाव में अधिकारीगण इस पर कोई ठोस कदम उठाने में कामयाब नहीं हो सकें। चेयरमैन के तरफ से लगातार हो रही मांगों को देखते हुए आखिरकार कार्यपालक पदाधिकारी ने जिला समाहर्ता को पत्र लिखकर मार्गदर्शन करने की मांग की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना रू. इस महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार को ऐसे बालिकाओं के जिनका जन्म नवम्बर 2007 के पश्चात हुआ है आर्थिक लाभ पहुचाने के उदेश्य से यु0टी0आई0 के माध्यम से लाभान्वित किया जाता हैए जिसके अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरा होने के पश्चात एक मुस्त राशि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इन बालिकाओं के आवेदन पत्र उसके पोषक क्षेत्र के आंगनबाडी सेविकाओं के माध्यम से यु0टी0आई0 को भेजा जाता है। जहा से उन्हे बॉण्ड निर्गत होने के पश्चात पुन: ऑगनबाडी के द्वारा अंश दान के रूप में सरकार के द्वारा कुछ नहीं देना होता हैए बल्कि इस राशि को सरकार एवं यु0टी0आई0 के द्वारा अंश दान के रूप में भुगतान किया जाता है।
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