Thursday 30 August 2012

मृतक के परिजनों को अब मिला इंसाफ

सीतामढ़ी।  फास्ट ट्रैक कोर्ट षष्टम के न्यायाधीश अरविन्द कुमार पांडेय ने दो वर्ष पूर्व हुए चर्चित विवाहिता सहिता कुमारी की जघन्य हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा व दस-दस हजार अर्थदंड की सुनाई है। अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं किये जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भोगनी पड़ेगी। मालूम हो कि बुधवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति रामलोभित राय व ससुर चंदेश्वर राय को दोषी करार दिया था। सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक अकिल अहमद ने बहस की। बताते चले कि बथनाहा थाना क्षेत्र के तुरकौलिया गांव निवासी सोचित खिरहर ने अपनी पुत्री सहिता कुमारी की शादी मेहसौल थाना क्षेत्र के बसवरिया गांव निवासी चंदेश्वर राय के पुत्र राम लोभित राय के साथ वर्ष 2008 में की थी। शादी के बाद सहिता के ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 17 जून को ससुराल वालों ने सहिता कुमारी को एक राय कर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा कर उसकी हत्या कर दी। घटना की बाबत मृतका के पिता सोचित खिरहर के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गई। जिसमें उक्त दोनों को आरोपित करते हुए अपनी पुत्री की हत्या कर देने का आरोप लगाया था। विद्वान न्यायाधीश ने पीड़ित परिजनों को दो वषरे में इंसाफ दी है।

No comments:

Post a Comment