Thursday 28 June 2012

व्यवसायी हत्या में चार दोषी करार

 सीतामढ़ी : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश नन्द किशोर तिवारी ने पुपरी शहर के स्वर्ण आभूषण व्यवसायी रामचन्द्र साह की चार वर्ष पूर्व चाकू मारकर की गई हत्या मामले में बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी दशरथ साह, अमर साह, रघुनाथ साह व गोपाल साह को दोषी करार दिया है। सजा की बिन्दु पर फैसला आगामी 29 जून के लिए सुरक्षित रखा है।
मालूम हो कि पुपरी बाजार स्थित सोना चांदी की दुकान में डाकेजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के दौरान व्यवसायी रामचन्द्र साह द्वारा विरोध जताने पर अपराधियों ने चाकू गोद कर हत्या कर दी थी। इस दौरान घर के लोगों ने मोबाइल से पुलिस को सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही तत्कालीन थाना अध्यक्ष मनमोहन प्रसाद घटना स्थल पहुंचा, तो अंदर से कमरा बंद पाया गया था। पुलिस ने कमरे के अंदर से संजय साह, अमर साह व दशरथ साह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अनुसंधान में पुलिस ने दुकान में कार्यरत गोपाल साह द्वारा एक षड्यंत्र रचकर घटना को अंजाम देने का मामला पाया था। बताया जाता है कि सभी आरोपी पुपरी थाना क्षेत्र के गाढ़ा गांव निवासी है। घटना 26 अगस्त 08 की बतायी गई है। घटना की बाबत मृतक के पोता संदीप कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।

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