Friday 22 June 2012

बेलसंड थानाध्यक्ष से किया जवाब-तलब

 
 बेलसंड। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुधाकर सिंह ने गुरुवार को दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में साक्षी के विरुद्ध दिये गए गिरफ्तारी वारंट का तामिला नहीं कराने को गंभीरता से लेते बेलसंड थाना अध्यक्ष को कारण पृच्छा नोटिस जारी करते हुए संदेह उपस्थित होकर न्यायालय में जबाब देने को कहा है। आदेश की प्रतिलिपि एसपी के माध्यम से भेजी गयी है। बताते चले कि बेलसंड थाना क्षेत्र के बसौल गांव निवासी सबदी देवी ने 29 मई 2007 को थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें गांव के योगेन्द्र राय को नामजद किया था। आरोप के अनुसार पीड़िता अपने पति जगन्नाथ राय के साथ घर में सोयी थी। रात्रि में योगेन्द्र राय दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। मौके पर लोगों के सहयोग से पीड़िता ने योगेन्द्र राय को पकड़ पुलिस को सौंप दिया था। साक्षी के उपस्थित नहीं होने से मामला लंबित पड़ गया है।

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